वाहनों के बकाया जुर्माना में छूट प्रदान करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू


लखीमपुर खीरी। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन लखीमपुर-खीरी अखिलेश द्विवेदी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी सूचना जनपद के समस्त व्यवसायिक वाहन स्वामियों को सूचित करना है कि व्यवसायिक वाहनों के विरूद्ध बकाया कर के भुगतान में विलम्ब पर लगने वाली जुर्माना में छूट चाहते है, तो ऐसे वाहन स्वामी अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर जनपद के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निर्धारित शुल्क जमा कराकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के उपरान्त बकाया कर पर लगने वाली जुर्माना को अदेय करते हुए बकाया कर की धनराशि एकमुश्त जमा करायी जायेगी। पंजीकरण शुल्क की धनराशि व्यवसायिक हल्के मोटर वाहन (सकल यान भार 7500 कि०ग्रा० तक) -रूपया 200 तथा शेष प्रवर्ग के वाहनों के लिए रूपया 500 निर्धारित की गयी है।
अतः जनपद के समस्त व्यवसायिक वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि अपनी वाहन पर संदेय कर के विलम्ब पर लगने वाली जुर्माना में छूट प्राप्त करने हेतु इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें।

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