पार्टियों में आयोजन स्थल पर मदिरा उपयोग के लिए लेना होगा अकेजनल बार (एफएल-11) अनुज्ञापन : डीएम
"जमील अहमद"
अनुज्ञापन लिए बिना मदिरा पान की सुविधा उपलब्ध कराना एक दण्डनीय अपराध
लखीमपुर खीरी 24 दिसंबर। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए कहा कि नववर्ष के उत्सव पार्टी आदि के आयोजन स्थल पर मदिरा उपभोग करने पर अकेजनल बार (एफ0एल0-11) अनुज्ञापन प्राप्त करना जरूरी है।
उन्होंने बताया कि अनुज्ञापन प्राप्त किये बिना मदिरा पान की सुविधा उपलब्ध कराना एक दण्डनीय अपराध है, इसके लिए नियमों में कारावास व जुर्माने का प्रावधान है। परिसर में समारोह/आयोजन कार्यक्रम के दौरान मद्य सेवियों द्वारा सामूहिक रूप से मदिरा सेवन की संभावना बनी रहती है। आबकारी विभाग से निर्धारित शुल्क जमा कर एफएल-11 अनुज्ञापन प्राप्त किये बिना मदिरा पान करना अथवा एफ0एल0-11 अनुज्ञापन पर अंकित मदिरा से भिन्न किसी भी प्रकार की मदिरा का उपभोग संयुक्त प्रान्त आबकारी 1910 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। इसके लिए आयोजक व आयोजन अधिनियम स्थल के स्वामी संयुक्त रूप से पृथक-पृथक उत्तरदायी होगा।
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