प्रत्याशी नहीं बना सकेंगे आपराधिक छवि वालो को मतगणना एजेंट, डीएम ने जारी किया फरमान
जमील अहमद / सुनील पाण्डेय,,,,,
मतगणना कार्मिक ड्यूटी का हुआ प्रथम रेंडमाइजेशन
लखीमपुर खीरी 02 मार्च। विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए लगाए गए कार्मिकों की ड्यूटी का बुधवार को एनआईसी में जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता, सीडीओ अनिल कुमार सिंह की मौजूदगी में पहला रेंडमाइजेशन हुआ। जिले में विधानसभा चुनाव की मतगणना कृषि उत्पादन मंडी समिति राजापुर परिसर में कराई जाएगी।
मतगणना के लिए मंडी समिति परिसर में प्रत्येक विधानसभा में रिजर्व सहित 78-78 कार्मिक मतगणना में लगाए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा में मतगणना के लिए 14-14 टेबल लगाई गई। जिनपर मतगणना का कार्य संपादित होगा। बुधवार को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में मतगणना कार्मिकों की ड्यूटी का रेंडमाइजेशन किया गया। मतगणना कार्मिक ड्यूटी के अभी दो ओर रेंडमाइजेशन किए जाएंगे। दूसरा रेंडमाइजेशन प्रेक्षक की मौजूदगी में होगा। अंतिम रेंडमाइजेशन मतगणना के दिन सुबह के समय होगा।
रेंडमाइजेशन प्रक्रिया में इनकी रही मौजूदगी :
जिला सूचना एवं विज्ञान केंद्र में फर्स्ट रेंडमाइजेशन प्रक्रिया के दौरान सीडीओ,प्रभारी अधिकारी (कार्मिक) अनिल कुमार सिंह, डीडीओ अरविंद कुमार, बीएसए डॉ. लक्ष्मीकांत पांडेय, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी महेंद्र सिंह मौजूद रहे।
मतगणना : प्रत्याशी, इलेक्शन एजेंट, मतगणना एजेंट व मतगणना कार्मिक के मोबाइल पर रहेगी पाबंदी
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि मतगणना हाल के अंदर सभी प्रत्याशियों, उनके इलेक्शन एजेंट व काउंटिंग एजेंट समेत मतगणना कार्मिक के मोबाइल, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, लैपटॉप, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लाइटर व धूम्रपान की अन्य वस्तुओ पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। प्रशासन किसी भी दशा में मतगणना परिसर में कार्मिकों एवं एजेंटों के मोबाइल फोन सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं को परमिट नहीं करेंगा। डीएम ने कहा कि मतगणना के दौरान यदि मोबाइल या अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं पकड़ी गई तो कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
प्रत्याशी नहीं बना सकेंगे आपराधिक छवि वालो को मतगणना एजेंट, डीएम ने जारी किया फरमान
विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए जनपद खीरी में कृषि उत्पादन मंडी समिति राजापुर में सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 10 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र बहादुर सिंह ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी प्रत्याशी द्वारा ऐसा कोई काउंटिंग एजेंट कदापि ना बनाया जाए, जिसका कोई आपराधिक इतिहास रहा हो। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी काउंटिंग एजेंट अपराधिक इतिहास वाला प्रकाश में आया तो उनके विरुद्ध प्रशासन विधिक एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगा। वही एजेंट का प्राधिकार पत्र भी तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। जिसका प्रत्याशी स्वयं उत्तरदाई होगा।
मंडी परिसर में फोर्स के अलावा सभी के अस्त्र-शस्त्र पर रहेगा प्रतिबंध : डीएम
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मतगणना के दिन परिसर के भीतर पैरामिलिट्री फोर्स, केंद्रीय पुलिस बल एवं अन्य सुरक्षा बलों के अलावा किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र लाने की अनुमति कदापि ना होगी। प्रशासन इसका पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित कराएगा। वही मतगणना हाल के भीतर किसी को भी अस्त्र-शस्त्र की अनुमति कदापि ना होगी।
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