1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं खरीद
जमील अहमद,, इरफान खान
जीरो टॉलरेंस पर होगी गेहूं खरीद : एडीएम
लखीमपुर खीरी 30 मार्च। खीरी में शत-प्रतिशत पंजीकरण के आधार पर किसानों से गेहूं की खरीद होगी। पूरी खरीद प्रक्रिया जीरो टॉलरेंस पर चलेगी। यदि कहीं भी क्रय एजेंसी की अनियमितता मिली तो संबंधित क्रय एजेंसी के जिला प्रबंधक पर एफआईआर दर्ज होगी। उक्त उदगार जिला खरीद अधिकारी/एडीएम संजय कुमार सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में गेहूं खरीद 2022-23 की कार्यशाला में कही।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि गेहूं खरीद एक अप्रैल से प्रारंभ होकर 15 जून तक चलेगी। गेहूं का समर्थन मूल्य ₹2015 प्रति कुंतल नियत है। केंद्र खुलने का समय सुबह 09 बजे से सायं छह बजे तक है। केंद्र रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़कर प्रत्येक दिवस खुलेंगे। केंद्र पर गेहूं खरीद के लिए दो इलेक्ट्रॉनिक कांटा, एक नमी मापक यंत्र, विनोइंग फैन, पावर डस्टर छलना जरूर रखे जाएंगे। केंद्र पर लगाए गए बैनर में संपूर्ण विवरण स्पष्ट एवं बड़े बड़े अक्षरों में अंकित हों। बैनर पर टोल फ्री नंबर 18001800150 बड़े बड़े अक्षरों में अंकित रहेगा। गेहूं खरीद इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट आफ परचेज ई-पास मशीन के जरिए किसानों से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा की जाएगी। गेहूं खरीद का प्रत्येक विवरण उपार्जन माड्यूल पर फीड करना होगा। केवल उसी खरीद को मान्यता दी जाएगी, जो ऑनलाइन फीड होगी। खरीद ऑनलाइन फीडिंग रियल टाइम की जाए। एक अप्रैल से प्रत्येक केंद्र का निरीक्षण संबंधित एसडीएम, जिला स्तरीय अधिकारियों, उच्चाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। केंद्र पर केंद्र प्रभारी की अनुपस्थित रहने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कृषकों से क्रय किए गए गेहूं का भुगतान पीएफएमएस प्रणाली से किया जाए। केंद्र प्रभारी कृषक के पंजीकरण प्रपत्र, आधार की छाया प्रति, खसरा खतौनी इत्यादि अभिलेख कृषक द्वारा प्रमाणित कराकर अपने पास अनुरक्षित रखेंगे। क्रय केंद्रों पर समस्त आवश्यक अभिलेख व्यवस्थित रूप से रखे जाएं यथा टोकन पंजिका, निरीक्षण पंजिका, शिकायत एवं सुझाव पंजिका गेहूं रिजेक्शन पंजिका अभिलेख अनिवार्य रूप से रखे जाएं।
डिप्टी आरएमओ डॉ लालमणि पांडेय ने बताया कि गेहूं खरीद शत प्रतिशत ऑनलाइन पोर्टल के जरिए की जाएगी। कृषक की गेहूं खरीद ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से निर्धारित तिथि पर ही की जाएगी। मंडियों में नीलामी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यदि बोली समर्थन मूल्य से कम पर आती है तो अनिवार्य रूप से उस कृषक का गेहूं क्रय केंद्र पर क्रय किया जाएगा। प्रत्येक दिवस में नीलामी प्रक्रिया की शार्ट वीडियो क्लिप बनाकर जनपद के व्हाट्सएप ग्रुप पर संबंधित मंडी सचिव प्रेषित करेंगे। साथ ही मंडी में गेहूं की आवक का संपूर्ण विवरण दैनिक रूप से रजिस्टर में अंकित करेंगे। क्रय केंद्रों पर कृषकों की सुख सुविधा की संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मंडी यार्ड में यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से मंडी समिति द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। कृषकों के बैठने के लिए तखत कुर्सी,पेयजल, स्वच्छ पानी, वर्षा से सुरक्षा हेतु त्रिपाल इतिहास की व्यवस्थाएं केंद्र पर अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। गेहूं की गुणवत्ता संबंधी विवाद के निस्तारण हेतु क्षेत्रीय विपणन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित टीम में निर्णय लेंगी।
कार्यशाला में अफ़सरो ने सभी क्रय एजेंसियों के जिला प्रबंधक एवं क्रय केंद्र प्रभारियों को खरीद के लिए शासन द्वारा तय किए गए कायदे कानूनों की बारीकी से जानकारी दी गई।
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